संभल जिले के राया बुजुर्ग गांव में दशहरे के दिन प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। गुरुवार सुबह प्रशासन ने पहले जनता मैरिज हॉल को गिराया और इसके बाद बगल में बनी मस्जिद को हटाने की तैयारी की। मौके पर डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी केके बिश्नोई मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और लगभग 200 पुलिसकर्मी और पीएसी जवान तैनात किए गए। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही थी। मामला और प्रशासन का दावा प्रशासन का दावा है कि मैरिज हॉल और मस्जिद तालाब की जमीन पर बने हैं। मैरिज हॉल लगभग 30,000 वर्गफीट और मस्जिद 550 वर्ग फीट में फैली हुई है। संभल SP केके बिश्नोई ने कहा कि यह अवैध कब्जा है और इन्हें पहले 30 दिनों का समय दिया गया था। तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मस्जिद और मैरिज हॉल को 2 सितंबर को नोटिस दिया गया था, लेकिन इसे नहीं तोड़ा गया। बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी बुधवार से ही शुरू हो गई थी। प्रशासन ने गांव में बैठक कर लोगों से अपील की कि वे बेवजह अपने घरों से बाहर न निकलें। इससे पहले 13 सितंबर को तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मैरिज हॉल पर लाल निशान लगाकर इन्हें चिन्हित किया था। 10 साल पहले बनी थी निर्माण तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मस्जिद और मैरिज हॉल को लगभग 10 साल पहले गांव के ही मिंजार नामक व्यक्ति ने बनवाया था। मिंजार मस्जिद का मौलाना भी है। जिले में चल रहे अवैध अतिक्रमण सर्वे के दौरान यह मस्जिद और मैरिज हॉल चिन्हित हुए। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और तहसीलदार कोर्ट ने बेदखली का आदेश जारी किया। मस्जिद कमेटी ने 4 दिन का समय मांगा मैरिज हॉल को ढहाते समय मस्जिद कमेटी के लोगों ने डीएम और एसपी से मिलकर मस्जिद को खुद हटाने के लिए 4 दिन का समय मांगा। हालांकि, डीएम ने कोई आश्वासन नहीं दिया। सुरक्षा और प्रशासन की कार्रवाई मैरिज हॉल और मस्जिद के आसपास प्रशासन ने फ्लैग मार्च कर सुरक्षा बढ़ाई। DM राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि जिले भर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। सभी पक्षों को सुनने के बाद तहसीलदार कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। SP केके बिश्नोई ने कहा कि लोगों को पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने खुद निर्माण नहीं तोड़ा तो प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई करने का निर्णय लिया। संभल में यह कार्रवाई अवैध कब्जे और सरकारी जमीन पर बने निर्माण के खिलाफ की गई। प्रशासन ने पहले पर्याप्त नोटिस दिया और कानूनी प्रक्रिया पूरी की। मैरिज हॉल और मस्जिद दोनों ही अवैध रूप से बने थे, इसलिए उन्हें गिराने का आदेश दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून और नियमों के अनुसार उठाया गया है और जिले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। Comments (0) Post Comment